जल शक्ति विभाग के 3 कर्मचारियों पर गिरी गाज, सरकार ने जारी किए सख्त आदेश

Tuesday, Mar 10, 2026-01:33 PM (IST)

श्रीनगर (मीर आफताब): जल शक्ति विभाग के 3 कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, सरकार के जारी आदेशों के तहत उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने जल शक्ति विभाग के 3 कर्मचारियों को कथित तौर पर राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सेवामुक्त कर दिया है।

सरकारी आदेशों के अनुसार, शौकत अहमद जरगर पुत्र नजीर अहमद जरगर निवासी बिजबेहारा स्थित इकबाल मोहल्ला जिला अनंतनाग जो बिजबेहारा में 'डेली रेटेड वेजर' (DRW) के तौर पर काम कर रहा था, उसे तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि उसके खिलाफ FIR संख्या 53/2019, RPC की धारा 307, शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16 और 18 के तहत दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोप-पत्र (चार्जशीट) पहले ही दाखिल किया जा चुका है और मामला फिलहाल विचाराधीन है।

एक अन्य आदेश में, सरकार ने लियाकत अली भगवान पुत्र अजीज मोहम्मद भगवान निवासी मोहल्ला भगवान हुल्लर जिला किश्तवाड़ को सेवामुक्त कर दिया। वह 'नीड बेस्ड कैजुअल लेबरर' (NBCL) के तौर पर काम कर रहा था और उसकी तैनाती किश्तवाड़ के बेरवार में थी। अधिकारियों ने बताया कि उसके खिलाफ UAPA की धारा 13, 18, 19, 38 और 39 के तहत FIR संख्या 230/2019 दर्ज की गई थी, और जांच पूरी होने के बाद आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है।

इसी तरह, कौसर हुसैन भगवान पुत्र मोहम्मद अकबर निवासी हुंजाला जिला किश्तवाड़, जो 'नीड बेस्ड कैजुअल लेबरर' के तौर पर काम कर रहा था और PHE उप-मंडल किश्तवाड़ के तहत हुल्लर में तैनात था, उसे भी सेवामुक्त कर दिया गया है। उस पर भी UAPA की धारा 13, 18, 19, 38 और 39 के तहत FIR संख्या 230/2019 में आरोप लगे हैं और यह मामला भी फिलहाल विचाराधीन है। ये आदेश जल शक्ति विभाग द्वारा गृह विभाग से मिले संदर्भों के बाद, प्रशासनिक हित को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here


News Editor

Kamini

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Related News