Jammu kashmir में अमानक दवाओं की बिक्री जारी, प्रयोगशाला में 32 नमूने फेल

Sunday, Sep 29, 2024-07:28 PM (IST)

जम्मू : अमानक दवाओं का बाजार में बिकना मरीजों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ड्रग एण्ड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजश (डी.एफ.एसी.ओ.) ने वर्ष 2023-24 के दौरान 47 दवाओं को अमानक घोषित किया गया था और इस वर्ष अगस्त तक 32 दवाओं को अमानक घोषित किया गया है। अमानक दवाइयों में एंटीबायोटिक, गैस, जीवन रक्षक दवाएं तथा बच्चों को इन्फेक्शन और दर्द में दी जाने वाली दवाइयां शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार अमानक दवाइयों के उपर जिन कंपनियों के नाम लिखे होते हैं उस कंपनी के पास दवा बनाने का कोई लाइसेंस नहीं होता या फिर पता गलत अंकित होता है। इसके अलावा दवा के लेबल के उपर दवा का फार्मूला अंकित या फार्मलूा सही नहीं होता या फिर नियमों का उल्लंघन कर दवाओं को बाजार में बेचा जाता है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा दवाइयों में से 20 प्रतिशत दवाइयां नकली या अमानक हैं। ये दवाइयां शरीर में हमेशा के लिए कई साइड इफेक्ट्स भी छोड़ देती हैं। जो आगे जाकर जानलेवा साबित होती हैं। बाजार में बिक रही अमानक/नकली दवाओं में ज्यादातर वे हैं, जिनकी कीमत ज्यादा होती है या फिर जो लंबे समय तक एक्स्पायर नहीं होतीं।

अमानक दवाएं

डी.एफ.सी.ओ. ने अगस्त 2024 (2024-2025) तक 32 दवाओं को मिसब्राडेंड/अमानक घोषित किया है। इन दवाओं में से्ट्रिरएक्सोन इंजैक्शन 250 एम.जी., एक्सुडेज डी.पी., डॉटामिन, हर्सिड एम.पी.एस., रेबीकॉल डी.एस.आर., रेबीकॉल एल.एस., इकोफॉस्ट एल.एस. कैप्सूल, सिलरेब डी.एस.आर., प्रेज डी.एस.आर.,की-एस सिरॅप, सी.एम.प्लस कैप्सूल, एक्सुडेज, लिब्रोपेप-10, एजोमेट डी.एस.आर., लेक्सप्राइड, ओफलोफ्रैश-ओ.जैड., ट्रूहील, एंडोमार्ट-जी.आई., पैंटाग्रेस डी.एस.आर., रजोलेक डी.एस.आर., आयरन एण्ड फोलिक एसिड सिरॅप, कोसफिक्स-ए.जैड., पैनसेफ-ओ.एफ., एट्रोक-टी.एच.4, रानीमेन-150, डिक्लोमेन प्लस, पैंटोप्राजोल गैस्ट्रो रजीजटेंस एण्ड डोमपेरिडोन प्रोलागंड रीलीज, (40/30 एम.जी.), एसोजोल डी.एस.आर., ब्रेकोरैब डी.एस.आर., पैंटा डी. डी.एस.आर., आर.डी.जैट एस.आर. और पेनजोल डी.एस.आर. शामिल हैं।

1868 प्रतिष्ठानों की जांच

अगस्त 2024 में विभाग ने जम्मू संभाग से 173 नमूने परीक्षण के लिए उठाए। विभाग को अगस्त माह में 90 दवाओं के नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें से 3 दवाएं अमानक हैं। विभाग ने जम्मू संभाग में 961 प्रतिष्ठानों की जांच की और 208 प्रतिष्ठानों में दवा बिक्री की जांच की गई जिसमें से 23 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 16 प्रतिष्ठानों के लाइेंस निलंबित और 40 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द किए गए। इसी प्रकार 200 मामले न्यायलय में विचाराधीन हैं।

इसी प्रकार अगस्त माह में ही विभाग ने कश्मीर संभाग से 190 नमूने परीक्षण के लिए उठाए। विभाग को अगस्त माह में 171 दवाओं के नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें से 5 दवा के नमूने सही गुणवत्ता के नहीं पाए गए। विभाग ने कश्मीर संभाग में 907 प्रतिष्ठानों की जांच की और 159 प्रतिष्ठानों में केवल दवा बिक्री की जांच की गई जिसमें से 7 प्रतिष्ठानों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। वहीं 376 मामले न्यायलय में विचाराधीन हैं। 18 दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने दवा का बिक्री व खरीद का रिकार्ड सही तरीके से नहीं रखा और 16 दुकानों में शिक्षित कर्मी नहीं थे। विभाग ने नियमों के अनुसार कार्रवाई की।

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Content Editor

Neetu Bala

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