बंद हो सकती हैं जम्मू की दुकानें और Shopping Malls, विभाग ने जारी की चेतावनी
Monday, Sep 09, 2024-03:23 PM (IST)
कठुआ: जम्मू-कश्मीर में दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1966 की धारा 13 के तहत रविवार को दुकानदारों को दुकानें बंद रखने के आदेश हैं। ऐसा होने पर दुकानदारों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस बात की चेतावनी श्रम विभाग ने कल रविवार को दुकानों के चालान काटते समय दी।
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जानकारी के अनुसार आधिकारिक आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों पर श्रम विभाग की टीम ने रविवार को कार्रवाई की। विभागीय टीम ने कई खुली दुकानों पर जाकर उन्हें दुकानें बंद करने के आदेश दिए, जबकि कइयों के चालान भी काटे। हालांकि, इस दौरान विभागीय कार्रवाई का विरोध भी किया गया, लेकिन विभागीय टीम उच्चाधिकारियों के आदेशों और अधिनियम का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए थे।
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विभागीय टीम ने इस अवसर पर सीधे तौर पर चेतावनी दी कि दुकानदार वर्ग अधिनियम का पालन करें। भविष्य में इसका पालन न करने वालों पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। टीम ने इस दौरान कई शापिंग मॉल भी बंद करवाए।
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