स्कूल की किताबों में ''आपत्तिजनक कंटेंट'' के मामले में बड़ा एक्शन, LG सिन्हा ने 8 अफसर किए सस्पेंड

Sunday, Jul 05, 2026-12:27 PM (IST)

श्रीनगर (मीर आफताब): लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कूल शिक्षा विभाग (SED) के आठ अधिकारियों को स्कूल के बच्चों के लिए 'अनुचित' कंटेंट वाली दो किताबें खरीदने और उन्हें मंजूरी देने के आरोप में सस्पेंड करने का आदेश दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने एक आदेश में कहा कि LG सिन्हा के आदेश पर विभाग के आठ अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।

शर्मा ने आदेश में कहा कि समग्र शिक्षा को 18,328 सरकारी स्कूलों और 394 PM SHRI स्कूलों के लिए 'उम्र के हिसाब से सही किताबें' खरीदने के लिए लाइब्रेरी ग्रांट मिली थी और इसके लिए EOI (रुचि की अभिव्यक्ति) जारी की गई थी। आदेश में कहा गया है कि उम्र के हिसाब से सही किताबों को चुनने के लिए, जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों के एक्सपर्ट्स और एकेडेमिशियन्स की 4 सब-कमेटी बनाई गई थीं। इसमें यह भी कहा गया है कि ये सब-कमेटी प्राइमरी क्लास सीरीज (1), अपर प्राइमरी क्लास सीरीज (2), सेकेंडरी क्लास सीरीज (3) और हायर सेकेंडरी क्लास सीरीज (4) के लिए थीं। आदेश में कहा गया है, "इन चार सब-कमेटी ने 364 पब्लिशर्स की तरफ से भेजी गई 463 किताबों को चुना। इनमें से दो किताबों में अनुचित कंटेंट पाया गया।"

कमिश्नर सेक्रेटरी ने आगे कहा इसके बाद, इन किताबों को वापस ले लिया गया। इन दो किताबों में शामिल हैं 'पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ J&K' (लेखक: हिलाल अहमद और संतोष मीणा, पब्लिशर: ओबेरॉय बुक सर्विस, जम्मू) और 'ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' (लेखक: डॉ. सुशांत गिरी, पब्लिशर: अनुराग प्रकाशन, दिल्ली)।"

आदेश में कहा गया है यह देखा गया है कि सीरियल-I में बताई गई 123 किताबें जम्मू, रामबन और उधमपुर जिलों में सप्लाई की गई थीं और सीरियल-II में बताई गई 128 किताबें जम्मू और बारामूला जिलों में सप्लाई की गई थीं। शर्मा ने यह भी कहा कि विभाग के ध्यान में यह बात आई है कि इन किताबों में बहुत ही आपत्तिजनक कंटेंट है। यह साफ है कि सब-कमेटी सीरीज-IV के सदस्यों और सुपरवाइजरी अधिकारियों ने ऐसी किताबों की सिफारिश करने में गंभीर लापरवाही और अपने काम में कोताही बरती है। इन किताबों में अलगाववाद से जुड़ा कंटेंट था, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी।

इसमें कहा गया है, "मामले के इन तथ्यों और हालात को देखते हुए, सब-कमेटी सीरीज-IV के सदस्य सरकारी कर्मचारियों की ऐसी गंभीर चूक और लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार लगते हैं।" सरकार ने आदेश दिया, "इसलिए, जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 31(1)(a) के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सुपरवाइजरी स्टाफ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है।"

सरकार ने यह भी आदेश दिया कि सस्पेंशन की अवधि के दौरान, वे स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक विभाग से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा, सरकार ने समग्र शिक्षा के लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर की मदद कर रहे कंप्यूटर असिस्टेंट (कॉन्ट्रैक्चुअल) को उनके कॉन्ट्रैक्ट से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया। मामले की गंभीरता और इन अधिकारियों के गलत व्यवहार को देखते हुए, सरकार ने मामले की जांच के लिए अश्वनी कुमार, IAS, फाइनेंशियल कमिश्नर (अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिजली विकास विभाग) को जांच अधिकारी नियुक्त किया।

इसके अलावा, सरकार ने रोहित शर्मा, JKAS, अतिरिक्त सचिव (सरकार), सामान्य प्रशासन विभाग को इस मामले में प्रेजेंटिंग ऑफ़िसर नियुक्त किया। इसमें कहा गया है, "जांच अधिकारी 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।" सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में इन लेखकों और प्रकाशकों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया। आदेश में कहा गया है, "इसके अलावा, उनके द्वारा लिखे या प्रकाशित किसी भी प्रिंटेड मटीरियल को भी जम्मू-कश्मीर क्षेत्र से हटा लिया जाएगा।"

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News Editor

Kalash

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