Jammu में बड़ा एक्शन! 200 अस्पतालों, होटलों और लॉज को JMC का नोटिस
Saturday, Jun 27, 2026-05:38 PM (IST)
जम्मू (रोशनी) : जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और आग से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए जम्मू नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है। निगम ने अपनी सीमा में चल रहे लगभग 200 निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल, लॉज और अन्य भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई जम्मू नगर निगम कमिश्नर डॉ. देवांश यादव के निर्देश पर की गई है। उन्होंने अग्नि सुरक्षा मानकों के सख्त अनुपालन पर बल देते हुए कहा कि जन सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा।
निगम ने यह कदम वैधानिक अनुपालन और आपातकालीन तैयारियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर उठाया है। बिना उचित अग्नि रोकथाम उपायों, काम करने वाले अग्निशमन उपकरणों और स्पष्ट रूप से चिन्हित आपातकालीन निकास द्वार के बिना संचालित होने वाले अस्पताल, होटल, लॉज और अन्य प्रतिष्ठान मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्ति के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं। कमिश्नर ने सभी दोषी प्रतिष्ठानों को नोटिस मिलने की तारीख से 7 दिन के भीतर वैध फायर सेफ्टी NOC की प्रति जमा करने का निर्देश दिया है।
यह नोटिस जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत, लागू बिल्डिंग उप-नियमों और अग्नि सुरक्षा विनियमों को पढ़ते हुए जारी किए गए हैं। डॉ. देवांश यादव ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना जम्मू नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रवर्तन विंग को अनुपालन पर कड़ी नजर रखने और अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर आवश्यक फायर सेफ्टी एन.ओ.सी. जमा न करने पर, या सत्यापन के दौरान बिना फायर सेफ्टी मंजूरी के संचालित पाए जाने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें परिसर को सील करना भी शामिल है। निगम ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों के मालिक, संचालक और प्रबंधन अग्नि सुरक्षा के सभी निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। जम्मू नगर निगम ने सभी दोषी प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे तुरंत फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग से आवश्यक मंजूरी लें।
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