J&K: दीवाली से पहले ठेकेदारों के लिए खुशखबरी ! High Court ने सुनाया फैसला
Friday, Oct 03, 2025-06:20 PM (IST)

जम्मू/श्रीनगर ( सतीश) : जम्मू-कश्मीर ठेकेदार समन्वय समिति (J.K.C.C.C.) ने माननीय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हार्दिक स्वागत किया है, जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, बिल जमा करने के 60 दिनों के भीतर ठेकेदारों का भुगतान समय पर जारी करे। पत्रकारों से बात करते समिति के अध्यक्ष गुलाम जिलानी पुरजा इस फैसले को शासन में विश्वास बहाल करने और वर्षों से अपने वैध बकाया का इंतजार कर रहे हजारों ठेकेदारों के लिए न्याय, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। इस फैसले ने उन ठेकेदारों में आशा की किरण जगाई है जो लंबे समय से अपने उचित भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि अनुबंध के अनुसार कार्य पूरा हो जाने के बाद भुगतान में देरी के लिए धन की कमी या कार्योत्तर आपत्तियों जैसे बहाने नहीं बनाए जा सकते। यह उन ठेकेदारों के लिए एक बेहद जरूरी राहत है जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाओं को पूरा करने के बावजूद चुपचाप कष्ट झेल रहे हैं।
जन कल्याणकारी परियोजनाओं में आ रही बाधा
पुरजा ने उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश को तुरंत लागू करने और यह सुनिश्चित करने की पुरजोर अपील की कि 2014 से अब तक के सभी लंबित भुगतान बिना किसी और देरी के जारी किए जाएं। उन्होंने बताया कि आर. एंड बी. विभाग और अन्य विभागों में कार्यों और परियोजनाओं के पूरा होने के बावजूद, लगभग 175 करोड़ मूल्य के भुगतान वर्षों से लंबित हैं। ये बकाया राशि ठेकेदारों की कड़ी मेहनत और जनता के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण का परिणाम है। ऐसे भुगतानों को वर्षों तक लंबित रखना अन्यायपूर्ण है। जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) में ठेकेदारों को अपना काम पूरा करने के बावजूद लगभग एक साल से भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने अनुमान लगाया कि जे.जे.एम. भुगतान के तहत 1,100 करोड़ से अधिक बकाया है, जिससे सैंकड़ों ठेकेदारों के लिए वित्तीय संकट पैदा हो गया है और जन कल्याणकारी परियोजनाओं में बाधा आ रही है।
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