J&K: Spa Centre मामले में आरोपियों को झटका, Court ने सुनाया फैसला
Sunday, Sep 28, 2025-06:32 PM (IST)

ऊधमपुर : मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट रेखा कपूर ने ऊधमपुर के बाडेयां इलाके में कथित तौर पर वैश्यालय के रूप में चलाए जा रहे ब्लू लोटस स्पा सैंटर मामले में कई आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस मामले में ऊधमपुर में छापेमारी के दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों द्वारा दायर 3 याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया।
इन आरोपियों में मुकेश कुमार उर्फ विशाल कुमार पुत्र विश्व नाथ उर्फ केशु निवासी नवारा लोअर मीर, कैंथ गली, तहसील पंचैरी, जिला ऊधमपुर और सुरेश कुमार पुत्र मदन लाल निवासी पंजर, तहसील मौंगरी, ऊधमपुर, शरण दीप पुत्र तरसीम चंद निवासी गांव लोहगढ़ सिरसा हरियाणा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा, आरोपी एच.के. पुत्री सीता राम निवासी द्वारका सैक्टर नंबर-3 जे.जे कॉलोनी ब्लॉक ई76 दिल्ली, एन.के. पुत्री चंद भान प्रसाद रोहिणी सैक्टर नंबर 4 विजय विहार फेज 11 ब्लॉक ए79 दिल्ली, पी.के. पत्नी अनिल सिंह निवासी जोगी नंबर 01/एफ6 ब्लॉक सुल्तानपुरी राजगढ़ दिल्ली और एस.एस. पत्नी बुधविस्ट निवासी गंगा सागर मोहिंदर गंज जिला सागर पश्चिम बंगाल शामिल हैं, जिन्होंने कुछ आधारों पर जमानत मांगी।
सरकारी वकील जे.पी. सिंह के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने जमानत आवेदनों का विरोध किया और प्रत्येक जमानत आवेदन पर अपनी आपत्तियां दर्ज कीं। उन्होंने कहा कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3/4/5 और 7 के तहत अपराध गंभीर और जघन्य है जो समाज के नैतिक ताने-बाने को प्रभावित करता है और अधिनियम का उद्देश्य अनैतिक तस्करी को खत्म करना है जो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती है।
आरोपियों के वकीलों और केंद्र शासित प्रदेश के ए.पी.पी. और भौतिक साक्ष्य को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में जमानत देने से इंकार कर दिया।
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