फरार Drug Smuggler की अवैध कमाई पर चला कानून का डंडा, करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क
Tuesday, Jul 14, 2026-12:11 PM (IST)
सोपोर(रिजवान मीर): 100 दिवसीय "नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान" के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करते हुए सोपोर पुलिस ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 68F के अंतर्गत एक फरार और कुख्यात ड्रग तस्कर की 1.23 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की दो अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।
कुर्क की गई संपत्तियों में एक दो मंजिला आवासीय मकान (चारदीवारी सहित) तथा सर्वे नंबर 365 मिन के तहत 1 कनाल 10 मरला भूमि शामिल है। इन दोनों संपत्तियों का कुल मूल्य 1.23 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। यह संपत्तियां मोहम्मद अशरफ मीर उर्फ आशु पुत्र स्वर्गीय फारूक अहमद मीर, निवासी जामिया कदीम, सोपोर, वर्तमान निवासी क्रांकशिवन कॉलोनी, नगीन बाग-बी, सोपोर के नाम पर हैं।
पुलिस थाना सोपोर में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 23/2026 की जांच के दौरान की गई विस्तृत वित्तीय जांच में यह सामने आया कि उक्त संपत्तियां मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गई थीं। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पूरी की गई।
पुलिस के अनुसार आरोपी इस मामले में फरार है और उसके खिलाफ पहले ही ह्यू एंड क्राई नोटिस (Hue and Cry Notice) तथा लुक आउट नोटिस (Look Out Notice) जारी किया जा चुका है। आरोपी कई अन्य एनडीपीएस मामलों में भी संलिप्त है, जिससे उसके नशा तस्करी के नेटवर्क से लगातार जुड़े रहने की पुष्टि होती है।
सोपोर पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए नशे के कारोबार को आर्थिक रूप से कमजोर करने और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त कर नार्को-फाइनेंशियल नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस ने दोहराया कि नशा तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी तथा इस अवैध कारोबार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी और वित्तीय कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
यह कार्रवाई 100 दिवसीय "नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान" के तहत समाज को नशा मुक्त, सुरक्षित और स्वस्थ बनाने की दिशा में चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है।
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