Leh में इन चीजों पर लगा Ban, जारी हुए सख्त आदेश

Friday, Oct 17, 2025-09:56 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर डेस्क (तनवीर सिंह): लेह में आज एक नया आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी रोमिल सिंह डोंक ने सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लेह में नई पाबंदियाँ लागू की हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार अब कोई भी जुलूस, रैली या मार्च बिना अनुमति आयोजित नहीं कर सकता। इसके अलावा, वाहन या अन्य लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा बयान देने की अनुमति नहीं है जिससे जनता की शांति भंग हो और कानून-व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो।

साथ ही, लेह तहसील में पांच या उससे अधिक लोगों का एक साथ इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से सहयोग करने और शांति बनाए रखने का आग्रह भी किया है।

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Content Editor

VANSH Sharma

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