Srinagar में जारी हो गए सख्त Order, गलती से भी न करने ये काम नहीं तो...
Tuesday, Oct 07, 2025-12:25 PM (IST)

श्रीनगर (मीर आफताब) : पुलिस ने कंगन में सीओटीपीए के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर एक बार फिर जुर्माना लगाया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 को लागू करना है, जो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।
आदेश में चेतावनी दी गई है कि नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देश में कहा गया है, "नियमों और विनियमों के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून की पूरी सीमा तक सख्त कार्रवाई की जाएगी।" स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे स्कूलों के आसपास तंबाकू की बिक्री और उपयोग को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि छात्र अक्सर कम उम्र में ही ऐसे उत्पादों के संपर्क में आ जाते हैं।
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