आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक टीम सड़कों पर, उतरवाए राजनीतिक बैनर व पोस्टर

3/18/2024 10:16:13 AM

कठुआ: चुनावों की घोषणा के साथ ही देशभर में आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राकेश मिन्हास द्वारा आचार संहिता के पालन के लिए विभिन्न गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। कठुआ के तहसीलदार विक्रम शर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने शहर में विभिन्न जगहों पर लगे हुए राजनीतिक पोस्टरों व बैनरों को उतारा। टीम सचिवालय के समीप से शुरू होकर यह टीम शहर के विभिन्न हिस्सों में गई तथा सभी राजनीतिक पार्टियों के बैनर व पोस्टर दीवारों एवं खम्भों से उतारे।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राकेश मिन्हास ने बताया कि पूरी लोकसभा सीट में 20637 पोलिंग स्टेशन हैं, जहां पर 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसके उपरान्त ई.वी.एम. को सील कर कठुआ के स्ट्रोंग रूम में रखा जाएगा और 4 जून को मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को मतदान के लिए मदद करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर व्हीलचेयर प्लैटफार्म उपलब्ध रहेंगे। हमारी लोकसभा सीट में लगभग 5000 से अधिक मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इन 5000 मतदाताओं को इलेक्शन एंबेसडर बनाया जा रहा है, जिससे बाकी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर किसी मतदाता की नजर कमजोर है वह ब्रेल लिपि वाला बैलेट पेपर लेकर भी मतदान कर सकते हैं। उनकी सहायता करने के लिए वर्कर भी मौजूद रहेंगे। 

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वहीं ऊधमपुर-कठुआ-डोडा सीट पर कुल 16,20,394 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता 8,44,279 और महिला मतदाता 776107 तथा ट्रांसजंडर मतदाता 18 हैं। इनमें 2019 के चुनाव से अब 6 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं पर भी उनका ध्यान है। नैशनल वोटर्स-डे में भी इन युवाओं पर फोकस रहा है। यह युवा पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। इनमें से कुछ युवाओं को एम्बेसडर बनाएंगे तथा कुछ को पोलिंग स्टेशन पर भी नियुक्त करेंगे, ताकि वह डैमोक्रेसी को समझ सकें।

लाइसैंसी हथियार लेकर चलने पर पूर्णत: प्रतिबंध

इसके साथ ही जिला विकासायुक्त द्वारा जारी किए गए एक आदेश के तहत कठुआ में लाइसैंसी हथियार लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशानुसार अगर किसी भी व्यक्ति को हथियार के साथ देखा गया तो इसे जब्त कर लिया जाएगा और इस व्यक्ति का गन लाइसैंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि, जरूरत के लिए जिला विकासायुक्त के दफ्तर में हथियार लेकर चलने की अनुमति मांगी जा सकती है, जिसकी पूर्ण वैरीफिकेशन के उपरान्त ऐसे अनुमति मिल भी सकती है। वहीं बैंक के कैश वैन के साथ चलने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स तथा बैंक ए.टी.एम. की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को इस आर्डर से बाहर रखा गया है। जिला पुलिस प्रमुख कठुआ को इस आर्डर का कड़ाई से पालन करने के लिए भी कहा गया है। 


Content Writer

Sunita sarangal

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