कश्मीर में Mobile Internet बंद! जानें कब तक रहेंगे आदेश लागू

Tuesday, Mar 03, 2026-06:03 PM (IST)

श्रीनगर (मीर आफताब): जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह पाबंदी 4 मार्च की रात 8 बजे तक लागू रहेगी। प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा कारणों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया है।

जारी आदेश के अनुसार, 1 मार्च सुबह 9 बजे से 4 मार्च रात 8 बजे तक प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 2G (अधिकतम 128 Kbps) तक सीमित किया गया है। इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल सेवाएं, जिनमें डेटा, वॉयस कॉल और एसएमएस शामिल हैं, भी प्रभावित रहेंगी।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह पाबंदी पूरे कश्मीर घाटी में लागू रहेगी। हालांकि प्रशासन लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। स्थिति सामान्य होने पर सेवाएं फिर से बहाल की जा सकती हैं।

सरकार की ओर से बताया गया है कि हाल की घटनाओं और ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद संभावित विरोध-प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन को आशंका है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए अफवाहें फैल सकती हैं, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

यह आदेश आईजीपी कश्मीर जोन की सिफारिश पर जारी किया गया है। आदेश की पुष्टि गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकेर भारती ने की है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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Content Editor

VANSH Sharma

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