लोकसभा चुनावः हथियार रखने वालों व प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को जारी हुए आदेश

3/17/2024 6:51:13 PM


बांदीपोरा/पुंछ ( मीर आफताब/ धनुज शर्मा ): लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ, जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों और बल कर्मियों (सेवानिवृत्त और सेवारत) को जिनके पास लाइसेंस पर हथियार और गोला-बारूद है, उन्हें सात दिनों के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करने के लिए कहा है। इन आदेशों बाद अगर कोई व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी व उसका लाइसैंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, भारत के चुनाव आयोग के संचार में निहित निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट बांदीपोरा शकील-उल-रेमान (आईएएस) ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत उत्तरी कश्मीर जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर संचालित सभी प्रिंटिंग प्रेसों को किसी भी चुनाव पर्चे या पोस्टर पर प्रिंटर और प्रकाशक के नाम और पते को प्रिंट लाइन में स्पष्ट रूप से अंकित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि ये प्रिंटिंग प्रेस मुद्रित सामग्री की प्रतियां (ऐसी प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ) कार्यालय को तीन दिनों के भीतर भेजेंगे।

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Content Editor

Neetu Bala

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