3 घंटे में चैक पास होने की योजना पर RBI का यू-टर्न, जानें क्या दिया स्पष्टीकरण
Thursday, Dec 25, 2025-06:19 PM (IST)
जम्मू डेस्क : जनवरी 2026 से बैंकिंग सिस्टम में चेक से भुगतान करने वालों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला था। योजना थी कि चेक जमा करने के सिर्फ 3 घंटे के भीतर यह तय हो जाए कि चेक पास होगा या रिजेक्ट, जिससे पैसा जल्दी खाते में आ जाए। लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बदलाव को टाल दिया है।
RBI का फैसला
RBI ने 24 दिसंबर को जारी सर्कुलर में बताया कि तेज चेक क्लियरेंस सिस्टम का दूसरा चरण (Phase-2) अगली सूचना तक लागू नहीं होगा। यह चरण 3 जनवरी 2026 से शुरू होना था। इस चरण में बैंकों को 3 घंटे के अंदर चेक को मंजूर या नामंजूर करना जरूरी था। समय पर जवाब न देने पर चेक अपने आप क्लियर माना जाता।
पुराना सिस्टम जारी रहेगा
RBI ने साफ किया है कि अभी चेक क्लियरेंस पुराने नियमों यानी Phase-1 के तहत ही होगा। मौजूदा CCS (कंटीन्युअस क्लियरेंस सिस्टम) में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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