बैंक Cheque क्लियरेंस के बदले नियम, RBI ने बैंकों को दिए निर्देश
Saturday, Oct 04, 2025-05:00 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर डेस्क : बैंकिंग सिस्टम (Banking System) में 4 अक्तूबर 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहले अगर कोई चेक बैंक में जमा करता था, तो उसे क्लियर होने और पैसे खाते में पहुंचने में दो या उससे ज्यादा दिन लग जाते थे। लेकिन अब यह समस्या खत्म होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर, 2025 से एक नया चेक क्लियरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत, चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा और पैसे जल्दी, यानी एक दिन के अंदर, खाते में पहुंच जाएंगे।
RBI के अनुसार, मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) को और भी तेज बनाया गया है। अब, जैसे ही आप बैंक में चेक जमा करेंगे, उसकी स्कैन कॉपी तुरंत क्लियरिंग हाउस और फिर भुगतानकर्ता बैंक को भेज दी जाएगी। वहां से, बैंक को निर्धारित समय के भीतर चेक को स्वीकृत या अस्वीकार करना होगा। इससे क्लियरिंग का समय दो दिन से घटकर कुछ घंटों का रह जाएगा।
पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक लागू रहेगा। बैंकों को चेक प्राप्ति के बाद शाम 7 बजे तक उसका निपटान करना होगा। अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता है, तो चेक अपने आप क्लीयर हो जाएगा।
दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 से लागू होगा। बैंकों को चेक प्राप्ति के केवल तीन घंटे के भीतर उसका निपटान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह 10 बजे चेक जमा करते हैं, तो वह दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच क्लीयर हो जाएगा।
प्रक्रिया चरणों में लागू की जाएगी
बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार चेक प्रेजेंटेशन सैशन आयोजित करेंगे, यानी स्कैन की गई प्रतियां पूरे दिन भेजी जाएंगी। पुष्टीकरण का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। पहले चरण में, बैंकों को शाम 7 बजे तक जवाब देना होगा, लेकिन दूसरे चरण से, क्लियरिंग केवल तीन घंटे में पूरी हो जाएगी।
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होगा। अब आपको पैसे आने के लिए दो दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैंक को क्लियरेंस के एक घंटे के अंदर ही आपके खाते में पैसे जमा करने होंगे। यानी अगर आप अपना चेक जमा करते हैं, तो आपको लगभग उसी दिन पैसे मिल जाएंगे।
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