जम्मू-कश्मीर पर्यटन कारोबारियों के लिए नए नियम, अब करना होगा यह काम
Tuesday, Feb 03, 2026-03:30 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर डेस्क: जम्मू-कश्मीर सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को सुरक्षित, व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नया अनिवार्य पंजीकरण नियम लागू किया है, जिसके तहत अब होटल, गेस्ट हाउस, ट्रैवल एजेंसियां, टूर ऑपरेटर और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े सभी कारोबारियों को पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
सरकार ने साफ किया है कि बिना पंजीकरण और वैध अनुमति के कोई भी पर्यटन इकाई पर्यटकों को सेवाएं नहीं दे सकेगी। पंजीकरण के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन से एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना अनिवार्य किया गया है।
पर्यटन विभाग के अनुसार, पुराने नियमों के तहत मिली छूट अब मान्य नहीं होगी। चाहे कारोबारी पुराने हों या नए, सभी को तय समय सीमा के भीतर नई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, सख्त कार्रवाई और प्रतिष्ठान सील करने तक का प्रावधान रखा गया है।
पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे आवेदन में पारदर्शिता बनी रहेगी और समय की बचत होगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वास बढ़ेगा। साथ ही पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार को उम्मीद है कि नए नियमों से जम्मू-कश्मीर पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित होगा।
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