Baramulla पुलिस का नया फरमान, सरकारी कार्यक्रमों में मीडिया की एंट्री के लिए नियम जारी

Thursday, Jul 16, 2026-04:15 PM (IST)

बारामूला ( रेजवान मीर ) :  सरकारी कार्यक्रमों, वीवीआईपी/वीआईपी दौरों, धार्मिक आयोजनों, सार्वजनिक समारोहों तथा अन्य पुलिस सुरक्षा वाले आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा मीडिया कवरेज को सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से बारामूला पुलिस ने मीडिया प्रवेश के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure - SOP) जारी की है।

जारी SOP के अनुसार, केवल उन्हीं मीडिया प्रतिनिधियों को निर्धारित कार्यक्रम स्थलों, मीडिया एन्क्लोजर तथा अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास जिला सूचना अधिकारी (DIO), बारामूला द्वारा जारी वैध पहचान पत्र (प्रेस आईडी कार्ड) होगा।

SOP में सभी पुलिस अधिकारियों एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी प्रवेश एवं जांच नाकों पर मीडिया प्रतिनिधियों के पहचान पत्रों की जांच करें। बिना डीआईओ द्वारा जारी वैध पहचान पत्र के स्वयं को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल अथवा सोशल मीडिया का प्रतिनिधि बताने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह SOP तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना तथा आधिकारिक कार्यक्रमों एवं सुरक्षा ड्यूटी के दौरान मीडिया कवरेज को सुचारु, व्यवस्थित और निर्बाध बनाना है।

बारामूला पुलिस ने सभी मीडिया संस्थानों एवं पत्रकारों से अपील की है कि वे सरकारी कार्यक्रमों की कवरेज के दौरान अपने साथ DIO, बारामूला द्वारा जारी वैध प्रैस पहचान पत्र अवश्य रखें। पुलिस ने कहा कि मीडिया का सहयोग सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने, कवरेज को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा सार्वजनिक हित में सरकारी कार्यक्रमों के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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Content Editor

Neetu Bala

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