Kashmir में जिला मेजिस्ट्रेट ने दिए आदेश, उल्लंघन किया तो सामान होगा सीज
Saturday, Jan 03, 2026-03:14 PM (IST)
शोपियां ( मीर आफताब ) : बढ़ते शोर प्रदूषण को रोकने और लोगों की शांति और सेहत की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, शोपियां के जिला मजिस्ट्रेट (DM), शिशिर गुप्ता ने पूरे जिले में दुकानदारों, वेंडरों, फेरीवालों और गाड़ियों द्वारा लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइक्रोफोन और दूसरे आवाज बढ़ाने वाले डिवाइस के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के सेक्शन 163 के तहत जारी यह आदेश, कई शिकायतों और सीधे तौर पर मिली जानकारी के जवाब में आया है, जो बहुत ज्यादा और जिससे बचा जा सकता था, शोर प्रदूषण की ओर इशारा कर रहे थे, खासकर शोपियां शहर के बाजार और दूसरे व्यस्त बाजारों में।
ऑर्डर के मुताबिक, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने फेरीवालों और दुकानदारों के “शोरगुल” को गंभीरता से लिया है। ये दुकानदार रेगुलर तौर पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लाउडस्पीकर और एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रहने वालों, खरीदारों, बुज़ुर्गों, मरीजों और विजिटर्स को परेशानी होती है।

ऑर्डर में लिखा है, “मार्केट और रेजिडेंशियल एरिया में लगातार निकलने वाला शोर पब्लिक शांति में खलल डाल रहा है, जिससे हेल्थ व सेफ्टी पर असर पड़ रहा है।”
एडमिनिस्ट्रेशन ने गड़बड़ी का एक और बड़ा कारण पहचाना है, जिसमें वैन, ऑटो-रिक्शा और ठेले जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल शामिल है, जिनमें प्रमोशनल एक्टिविटीज और अनाउंसमेंट के लिए लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम लगे होते हैं। ये गाड़ियां, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों एरिया से गुजरती हैं, और शोर को तय लिमिट से कहीं ज्यादा बढ़ा देती हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बिना रोक-टोक इस्तेमाल, गाड़ियों के बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाने, जनरेटर सेट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और सोशल या धार्मिक जमावड़े से होने वाले शोर को भी कानून के तहत पब्लिक न्यूसेंस बताया है।
DM ने भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का हवाला दिया है, जो जीवन और निजी आजादी के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें एक अच्छे माहौल का अधिकार और खतरनाक नॉइज पॉल्यूशन से सुरक्षा शामिल है। ऑर्डर में एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 के तहत नोटिफाई किए गए नॉइज पॉल्यूशन (रेगुलेशन और कंट्रोल) रूल्स, 2000 का भी जिक्र है, जो आस-पास के नॉइज स्टैंडर्ड तय करते हैं।
नियमों के तहत खास तौर पर इजाजत न होने पर, अनाउंसमेंट या एडवर्टाइजमेंट के लिए लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम लगी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।
इसका पालन पक्का करने के लिए, DM ने शोपियां के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) को ऑर्डर को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। पुलिस को उल्लंघन में इस्तेमाल होने वाले किसी भी साउंड इक्विपमेंट को जब्त करने का अधिकार है - चाहे वह दुकानों, बाजारों या गाड़ियों में हो।
तहसीलदारों और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट को शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों को भी ऑर्डर का प्रचार करने और जमीनी स्तर पर इसे लागू करने का काम सौंपा गया है।
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