NDPS के मामले में आरोपी की आई शामत, अदालत ने सुनाए सख्त आदेश
Friday, Oct 24, 2025-08:04 PM (IST)
कुपवाड़ा ( मीर आफताब ) : हंदवाड़ा की एक स्थानीय अदालत ने NDPS अधिनियम की धारा 8/21 के तहत एक आरोपी को वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ रखने के आरोप में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। प्रस्तुतियां और साक्ष्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, अदालत ने पाया कि इस अपराध के लिए न्यूनतम 11 साल के कठोर कारावास और कम से कम ₹1,00,000 के जुर्माने का प्रावधान है।

तदनुसार, आरोपी को 11 (ग्यारह) साल के कठोर कारावास और ₹1,00,000 (मात्र एक लाख रुपये) के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर, आरोपी को छह (6) महीने का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त पहले ही लगभग 5 वर्ष, 2 माह और 22 दिन की हिरासत अवधि पूरी कर चुका है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत दी गई मूल सजा से घटा दिया जाएगा।
निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराने और संबंधित जेल अधीक्षक को सूचना एवं अनुपालन हेतु भेजने का निर्देश दिया गया है।
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