सावधान! Jammu में इन दुकानदारों के लिए नए नियम लागू, उल्लंघन करने पर दुकान होगी सील

Thursday, Nov 20, 2025-01:18 PM (IST)

जम्मू (रोशनी) :  जम्मू नगर निगम ने शहर में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों को और सख्त करने के लिए मीट, चिकन एवं मछली की दुकानों के लिए नए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निगम का कहना है कि ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसैंस रद्द करना और दुकान को सील करना शामिल है।

निगम द्वारा जारी 13 सूत्री दिशा-निर्देशों में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अब कोई भी मीट/चिकन/मछली विक्रेता एफ.एस.एस.ए.आई. का लाइसैंस या रजिस्ट्रेशन लेने से पहले जम्मू नगर निगम से एन.ओ.सी. लेना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी वध कार्य केवल अधिकृत और लाइसैंस प्राप्त बूचड़खानों में ही हो सकेंगे।

भेड़, बकरी, मुर्गी और मछली के अलावा किसी अन्य पशु का भोजन के लिए वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों के संचालन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। मीट की दुकानों के दरवाजे अब काले शीशे के और अपने आप बंद होने वाले होने अनिवार्य होंगे।

मीट या चिकन के किसी भी भाग को गीले कपड़े से ढंककर या खुले में आम जनता के सामने रखने की मनाही होगी। मीट का परिवहन केवल ढंके हुए, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वाहनों में ही किया जा सकेगा। नियमों के अनुसार सड़क किनारे थर्माकोल के डिब्बों में खुली मछली बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

निगम ने सख्ती बरतते हुए कहा है कि दुकान के अंदर-बाहर कीड़ों, चूहों आदि को बढ़ने से रोकने के लिए उच्च स्तर की सफाई अनिवार्य होगी। बेकार मीट, खून, पंख या अपशिष्ट को गलियों-नालियों में फैंकने पर तुरंत कार्रवाई होगी।

जीवित मुर्गियों को रखने के लिए विशाल पिंजरे, पर्याप्त चारा, पानी, रोशनी और क्रॉस वैंटिलेशन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट, चॉपिंग ब्लॉक और सभी उपकरणों की रोजाना सफाई करनी होगी।

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Content Editor

Neetu Bala

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