Mehraj Malik का High Court में बड़ा दावा, सरकार को मिला Ultimatum

Thursday, Sep 25, 2025-12:05 PM (IST)

जम्मू  ( उदय ) :  जम्मू- कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय जम्मू के न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने डोडा (पूर्व) के विधायक मेहराज मलिक ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत बंदी बनाए जाने के आदेश को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट चुनौती याचिका दायर की है। चुनौती याचिका को स्वीकार किए जाने के बाद जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने प्रधान सचिव गृह विभाग जम्मू कश्मीर को नोटिस दिया है कि 14 अक्तूबर 2025 तक या उससे पहले जवाब दाखिल किया जाए। ए.ए.जी ने सरकार की ओर से प्रस्तुत होकर नोटिस स्वीकार कर लिया है। मलिक ने जम्मू.कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 की धारा 8 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, डोडा द्वारा जारी किए गए बंदी बनाए जाने के आदेश संख्या 05/2025 दिनांक 08.09.2025 को रद्द करने की मांग की है।

वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत और अधिवक्ता एस.एस. अहमद, अप्पू सिंह सलाथिया, एम जुल्करनैन चौधरी और जोगिंदर सिंह ठाकुर की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने नोटिस जम्मू.कश्मीर सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव, जिला मजिस्ट्रेट डोडा, एस.एस.पी. डोडा और अधीक्षक जिला जेल कठुआ को भेजे गए थे, जिन्हें जम्मू.कश्मीर सरकार की ओर से उपस्थित सीनियर ए.ए.जी. मोनिका कोहली ने खुली अदालत में स्वीकार कर लिया। अदालत ने सीनियर ए.ए.जी. को सुनवाई की अगली तारीख यानी 14 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले जवाब दाखिल करने का समय दिया। अदालत ने निजी प्रतिवादी यानी हरविंदर सिंह (IAS.) जिला उपायुक्त, डोडा को भी नोटिस जारी किया।

जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो मेहराज मलिक की ओर से प्रस्तुत हुए वकीलों ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम समय दिया जाए क्योंकि बंदी एक निर्वाचित प्रतिनिधि है जो वर्तमान में हिरासत में है और जनता को उसके कार्यालय से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए उसकी आवश्यकता है। बंदी ने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती के लिए प्रतिवादियों से 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है।

व्यापक सार्वजनिक महत्व का यह मामला 14 अक्टूबर, 2025 को पीठ के समक्ष फिर से विचार के लिए आएगा। अब सभी की निगाहें 14 अक्तूबर 2025 पर रहेंगी जब सरकार की ओर से पी.एस.ए लगाए जाने को लेकर जवाब दिया जाएगा।

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Content Editor

Neetu Bala

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