Sopore में बड़ा खुलासा, नशा तस्करों की संपत्ति पर चला पुलिस का शिकंजा

Monday, Jun 08, 2026-06:33 PM (IST)

श्रीनगर ( मीर आफताब )  :   एक बड़ी कार्रवाई में, पुलिस ने आज NDPS एक्ट, 1985 के चैप्टर VA के प्रावधानों के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों की गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई ₹66 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। जब्त की गई संपत्तियां जहूर अहमद शाह (पिता गुलाम मोहम्मद शाह, निवासी हनफिया कॉलोनी, आरामपोरा सोपोर) की हैं, जो NDPS एक्ट के तहत सोपोर पुलिस स्टेशन की FIR नंबर 143/2015 और तारजू पुलिस स्टेशन की FIR नंबर 24/2023 में शामिल हैं और मंजूर अहमद बाबा (पिता सनुल्लाह बाबा, निवासी मगरायपोरा सोपोर) की हैं, जो NDPS एक्ट के तहत सोपोर पुलिस स्टेशन की FIR नंबर 184/2023 में शामिल हैं।

NDPS एक्ट के तहत की गई वित्तीय जांच के दौरान, सोपोर पुलिस ने उन संपत्तियों की पहचान की जो कथित तौर पर अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से हासिल की गई थीं। ये संपत्तियां आरोपियों की ज्ञात आय के स्रोतों के मुकाबले बहुत ज़्यादा पाई गईं।

इसके अनुसार, NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत कार्रवाई करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जब्ती की कार्यवाही पूरी होने तक फ्रीज़िंग/ज़ब्ती के आदेश जारी किए गए।

जब्त की गई संपत्तियों में जहूर अहमद शाह का हनफिया कॉलोनी, आरामपोरा में रिहायशी मकान, बाथरूम ब्लॉक, 13 मरला जमीन (घेराबंदी वाली) और एक स्कूटी (रजिस्ट्रेशन नंबर JK05L-1635) शामिल हैं, जिनकी कीमत ₹40,82,717 है।

मंजूर अहमद बाबा का मगरायपोरा में रिहायशी मकान और हथलांगू में 01 कनाल 06 मरला जमीन (जिसमें प्लिंथ और निर्माण सामग्री भी शामिल है) है, जिसकी कीमत ₹25,73,567 है।

सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपियों को जब्ती के नोटिस दिए गए। यह कार्रवाई ड्रग तस्करी नेटवर्क के वित्तीय ढांचे को निशाना बनाने और जिले में चल रहे नशीले पदार्थों के इकोसिस्टम को खत्म करने की सोपोर पुलिस की लगातार रणनीति का हिस्सा है।

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here


Content Editor

Neetu Bala

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Related News