J&K : नगर निगम के पूर्व मेयर सहित 9 के खिलाफ केस दर्ज, जानें क्या है मामला

Wednesday, Oct 01, 2025-12:10 AM (IST)

जम्मू : एक बड़े घटनाक्रम में जम्मू के बख्शी नगर थाने के एसएचओ ने जम्मू नगर निगम (JMC) के पूर्व मेयर चंदर मोहन गुप्ता और 09 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें नरेंद्र वर्मा उर्फ निताई दास, मंजीत वर्मा (पत्नी निताई दास), विजय कुमार, संजय कुमार, दीपक सिंह राणा, वरिंदर डोगरा, दीपक सिंगला, राजीव संबल और राजिंदर अबरोल के नाम शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने 13 गायों और 24 बछड़ों (कुल 37 पशु) की चोरी की और हरे कृष्ण गौशाला (ईडन गार्डन के पास, टॉप शेरखानिया, शक्ति नगर, जम्मू) से करीब 97 लाख रुपये का गबन किया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में हरे कृष्ण गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई थी और वे उसके महासचिव के तौर पर प्रबंधन संभाल रहे थे। उन्होंने खुद 25 गायें और 24 बछड़े खरीदे थे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा गौशाला का प्रबंधन अपने हाथ में लेने से पहले ही उन्हें गायों और बछड़ों के गायब होने और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसमें पूर्व मेयर चंदर मोहन गुप्ता और अन्य आरोपी शामिल थे।

19.03.2024 को उन्होंने तहसीलदार जम्मू खास से जांच की मांग की। इसके बाद नायब-तहसीलदार को मौके पर भेजा गया, जिसने 23.03.2024 को अपनी रिपोर्ट में धन के गबन और प्रबंधन में अवैध हस्तक्षेप की पुष्टि की। साथ ही तहसीलदार ने पशु पालन विभाग से भी रिपोर्ट मांगी। मुख्य पशुपालन अधिकारी, जम्मू ने 06.07.2024 को रिपोर्ट दी कि गौशाला से 13 गायें और 24 बछड़े (कुल 37 पशु) लापता हैं।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने SHO बख्शी नगर से FIR दर्ज करने की गुहार लगाई, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। SSP जम्मू से भी संपर्क किया गया, मगर कार्रवाई नहीं हुई। अंततः शिकायतकर्ता को धारा 175 (3) BNSS 2023 के तहत सीजेएम, जम्मू की अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। 
 
01.02.2025 को मुनसिफ कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता और पुलिस रिपोर्ट में विरोधाभास हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध सामने आते हैं। इसलिए SHO बख्शी नगर को जांच का आदेश दिया गया।

इसके बावजूद SHO ने FIR दर्ज नहीं की, जिसके चलते 06.06.2025 को शिकायतकर्ता ने SHO आज़ाद मनहास के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। 26.09.2025 को अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए SHO को आखिरी मौका दिया और कहा कि आदेश का पालन न होने पर SHO को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।

अवमानना कार्रवाई का सामना करते हुए, SHO बख्शी नगर ने अंततः 29.09.2025 को अदालत को सूचित किया कि एफआईआर नंबर 0125/2025 धारा 316/318 (3)/325 BNS, 2023 के तहत दर्ज कर ली गई है और इसकी जांच एएसआई अशोक कुमार, थाना बख्शी नगर, जम्मू कर रहे हैं।


Content Editor

Subhash Kapoor

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