जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख Highcourt ने 3 बंदियों पर लगा PSA हटाया, जारी किए ये आदेश

3/13/2024 12:41:25 PM

जम्मू : जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस संजय धर ने 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बंदी बनाए जाने के आदेश को खारिज कर दिया। जानकारी के अनुसार आकिब मकबूल लोन, आसिफ अहमद डार और शबीर अहमद तेली को पी.एस.ए. के तहत बंदी बनाए जाने के आदेश को खारिज किया गया है।

जस्टिस संजय धर ने जिला मैजिस्ट्रेट पुलवामा की ओर से आकिब मकबूल लोन पर लगाए गए पी.एस.ए. को खारिज किया। पुलिस स्टेशन काकपोरा में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जबकि कोर्ट ने जमानत प्रदान की थी। हाईकोर्ट ने आसिफ हमीद डार के विरुद्ध भी जिला मैजिस्ट्रेट पुलवामा ने बंदी बनाए जाने का आदेश जारी किया था जबकि शबीर अहमद तेली के विरुद्ध जिला मैजिस्ट्रेट बारामूला में पी.एस.ए. के तहत बंदी बनाया गया था। कोर्ट ने तीनों के विरुद्ध बंदी बनाए जाने के आदेश को खारिज करते हुए उन्हें रिहा करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि अगर इनके विरुद्ध कोई और मामला दर्ज नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।


Content Writer

Sunita sarangal

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