ED Action: Kashmir में बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में करोड़ों की संपत्ति Atach

3/15/2024 2:55:10 PM

श्रीनगर: ई.डी. ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में कथित 233 करोड़ रुपए के धन-शोधन घोटाला मामले में 2.45 करोड़ रुपए तक की कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ई.डी. ने कहा कि आवासीय मकानों के रूप में ‘फर्जी फर्म' से संबंधित 2.45 करोड़ रुपए तक की अचल संपत्तियों को जब्त किया गया, जो जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शफी डार और रिवर जेहलम कोऑप्रेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अब्दुल हामिद हाजम की है।

अधिकारियों ने कहा कि ई.डी. ने दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू कर दी है और श्रीनगर की कानून प्रवर्तन एजैंसी की ओर से 5 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए। 5 आरोपी, शफी डार, अब्दुल हामिद हाजम, रिवर जेहलम कोऑप्रेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष हिलाल अहमद मीर, मोहम्मद मुजीब उर रहमान घासी (सहकारी समितियों, जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन रजिस्ट्रार) और सैयद आशिक हुसैन (सहकारी समितियों, जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन उप रजिस्ट्रार) हैं। इस मामले में यह दूसरा मामला है। इससे पहले, दिसंबर 2023 में 193.46 करोड़ रुपए तक की कीमत की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। इसके अलावा इस साल जनवरी में श्रीनगर के पी.एम.एल.ए. अदालत के समक्ष आरोपियों सहित 6 लोगों के खिलाफ पी.एम.एल.ए. के तहत अभियोजन शुरू किया गया है। इस मामले की जांच जारी है।

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Content Editor

Neetu Bala

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