सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी नियम... रुक सकती है आपकी Pension!, पढ़ें...

Wednesday, Dec 24, 2025-05:48 PM (IST)

जम्मू डेस्क :  कई सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि 20–30 साल नौकरी करने के बाद वे कभी भी नौकरी छोड़कर पेंशन ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले ने साफ कर दिया है कि यह सोच गलत है। कोर्ट ने बताया है कि इस्तीफा (Resignation) और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) एक जैसे नहीं हैं।

यह मामला दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) के एक कर्मचारी का है, जिसने 30 साल की सेवा के बाद 2014 में इस्तीफा दे दिया था। बाद में जब उसने पेंशन मांगी, तो विभाग ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी विभाग के फैसले को सही ठहराया।

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है, तो उसकी पिछली पूरी सेवा खत्म मानी जाती है और उसे पेंशन नहीं मिलती। वहीं, VRS के लिए कम से कम 3 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है। इस कर्मचारी ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, इसलिए उसका मामला VRS नहीं माना गया।

एक्सपर्ट की सलाह

पेंशन चाहिए तो आवेदन में कभी “इस्तीफ़ा” न लिखें, बल्कि VRS लिखें।
नियमों के अनुसार पूरा नोटिस पीरियड पूरा करें।
नौकरी छोड़ने से पहले पेंशन के नियम अच्छे से समझ लें।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

 


Content Editor

Neetu Bala

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Related News