नौकरी बदलने पर अब नहीं होगा नुकसान, EPFO ने बदले नियम

Saturday, Dec 20, 2025-07:08 PM (IST)

जम्मू डेस्क :  नौकरी बदलना आज के समय में आम बात है, लेकिन इस दौरान होने वाला छोटा गैप कई बार कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए परेशानी बन जाता था। खासकर पीएफ और बीमा लाभ को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब नौकरी बदलते समय छोटा गैप, वीकेंड या छुट्टियां सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाएंगी। इससे पीएफ और EDLI बीमा योजना का फायदा कर्मचारियों के परिवारों को आसानी से मिल सकेगा।

नए नियमों के अनुसार, अगर दो नौकरियों के बीच 60 दिन तक का अंतर है, तो उसे सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा। यानी नौकरी बदलने के दौरान थोड़े समय का गैप होने पर भी कर्मचारी की सेवा जारी मानी जाएगी।

अगर किसी EPFO सदस्य की आखिरी पीएफ कटौती के 60 दिनों के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अब बीमा लाभ मिलेगा, भले ही वह नई नौकरी जॉइन करने की प्रक्रिया में ही क्यों न हो।

नौकरी बदलते समय आने वाले शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियां अब सर्विस ब्रेक में नहीं गिनी जाएंगी।

इसके अलावा, न्यूनतम बीमा राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। इससे उन कर्मचारियों के परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जिन्होंने एक साल पूरा काम नहीं किया था या जिनके पीएफ खाते में कम बैलेंस था।

सरकार और EPFO ने यह कदम उन परिवारों की मदद के लिए उठाया है, जो पहले नियमों की वजह से बीमा लाभ से वंचित रह जाते थे।

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Content Editor

Neetu Bala

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