J&K में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 कुख्यान ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Sunday, Dec 01, 2024-07:02 PM (IST)
श्रीनगर ( मीर आफताब ) : ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए श्रीनगर में पुलिस ने 10 कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम (पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है।
कुख्यात ड्रग तस्करों में रिजवान बशीर धोबी पुत्र बशीर अहमद धोबी निवासी साकिदाफर सफाकदल (वर्तमान में ग्रिड कॉलोनी श्रीनगर), परवेज अहमद भट पुत्र नूर मोहम्मद भट निवासी कर्णबल ताकनवारी पोरा, श्रीनगर, ओवैस हुसैन मीर पुत्र सज्जाद हुसैन मीर निवासी तांगबाग, नवापोरा, श्रीनगर, नदीम हुसैन भट पुत्र मुश्ताक अहमद भट निवासी बटवारा, श्रीनगर, शेख जिब्रान निसार पुत्र निसार अहमद शेख निवासी बटावरा, श्रीनगर, रकीब लतीफ भट उर्फ आमिर पुत्र मोहम्मद लतीफ भट निवासी भट मोहल्ला, आलूचीबाग, श्रीनगर, अब्दुल अहद भट पुत्र मोहम्मद सुल्तान भट निवासी बानपोरा, बटमालू, श्रीनगर, मोइन खान उर्फ मोइन पुत्र गुलाम हसन खान उर्फ मामा निवासी टेंगपोरा बाईपास, श्रीनगर, सज्जाद अहमद बेग उर्फ बोया पुत्र स्वर्गीय अब्दुल हामिद बेग निवासी मदीना कॉलोनी, अलोचीबाग सेक्टर बी और अर्शीद अहमद मीर को श्रीनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ तैयार किए गए डोजियर के आधार पर डिवीजनल कमिश्नर, कश्मीर से औपचारिक नजरबंदी आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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इन ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया और बाद में सेंट्रल जेल कोट-बलवाल, जम्मू और भद्रवाह, उधमपुर और कठुआ की जिला जेलों में रखा गया। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ये ड्रग तस्कर श्रीनगर के युवाओं के बीच खतरनाक पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं। इसके अलावा, वे श्रीनगर के विभिन्न पुलिस थानों के कई एनडीपीएस अधिनियम मामलों में भी शामिल थे। उनके खिलाफ कई एनडीपीएस अधिनियम के मामले दर्ज होने के बावजूद, वे अदालतों से जमानत मिलने के बाद भी अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं लाए और अपने अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क के माध्यम से घाटी के युवाओं, खासकर श्रीनगर में, के बीच खुलेआम ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
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