Jammu: सड़क किनारे मलबा फेंका तो लगेगा भारी जुर्माना, JMC ने बिल्डरों और ठेकेदारों को दी चेतावनी

Monday, Nov 02, 2026-04:32 PM (IST)

जम्मू ( रोशनी )  :  जम्मू शहर को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (JMC) एक्शन मोड में आ गई है। कॉर्पोरेशन ने निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले कचरे (C&D Waste) को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। अब नियम तोड़ा तो जेब ढीली करनी पड़ेगी।

क्या है C&D वेस्ट? 
जेएमसी के अनुसार नई बिल्डिंग बनना, पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत, किसी ढांचे को गिराना, सड़क की खुदाई, फ्लाईओवर-ब्रिज जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट और बिजली-पानी-टेलीफोन की लाइनों के काम से निकलने वाला मलबा इसी श्रेणी में आता है।

JMC के 5 सख्त निर्देश:

1.  हर निर्माण स्थल को 10 फीट ऊंची टिन शीट/बाउंड्री से कवर करना अनिवार्य होगा।
2.  धूल न उड़े, इसके लिए वाटर स्प्रिंकलर से छिड़काव करना होगा।
3.  मलबा ले जाने वाले ट्रकों को बिना ढंके सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा।
4.  सड़क किनारे, नाले या खाली प्लॉट में मलबा फेंकना पूरी तरह से प्रतिबंधित।
5.  सारा मलबा सिर्फ JMC या उसके अधिकृत एजेंट के जरिए भगवती नगर स्थित निर्धारित डंपिंग साइट पर ही भेजना होगा।

कॉर्पोरेशन ने साफ कहा है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर 4000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कहीं अवैध डंपिंग दिखे तो नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1800-1807-207 पर शिकायत कर सकते हैं।

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Content Editor

Neetu Bala

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