मकान मालिकों के लिए जरूरी खबर, अगर नहीं किया यह काम तो जाना पड़ेगा थाने

Monday, Jul 29, 2024-03:58 PM (IST)

सांबा: जिला सांबा में मकान/भूमि मालिकों के खिलाफ जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का उल्लंघन करने के आरोप में 11 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। ये सभी मकान मालिक उनके घरों में रहने वाले किराएदारों-बाहरी लोगों की जानकारी एवं विवरण जिला पुलिस साम्बा को उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। किराएदारों और घरेलू सहायकों के रूप में रहने वाले बाहरी लोगों के लिए पुलिस द्वारा सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है।

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अभियान के दौरान भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन साम्बा में 5 मामले, पुलिस स्टेशन घगवाल और विजयपुर में क्रमश: 3-3 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपी मकान मालिकों-भूमि मालिकों की पहचान रवि कुमार पुत्र शमशेर सिंह निवासी सिनकी सांबा, विक्का शर्मा पुत्र पूरन चंद निवासी बैन कैंप सांबा, दर्शन लाल पुत्र साई दास निवासी सदोह सांबा, मक्खन सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी सदोह सांबा, बलवान सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी सदोह सांबा, प्रेम नाथ पुत्र काका राम निवासी मलानी राजपुरा, पंकज कुमार पुत्र कस्तूरी लाल निवासी लाला चक राजपुरा, लूथल गुप्ता पुत्र बहादुर चंद निवासी राजपुरा, बाज राम पुत्र पृथ्वी राज निवासी शिवनगर विजयपुर, सुजाता रानी पत्नी शमशेर सिंह निवासी विजयपुर और सुरिंदर कौर पत्नी जसवंत सिंह निवासी विजयपुर के रूप में की गई है।

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गौरतलब है कि जिला मैजिस्ट्रेट सांबा ने पहले ही मालिकों को किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सांबा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे आगे आएं और अपने किराएदारों/घरेलू सहायकों का पूरा विवरण अपने निकटतम पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएं तथा समय पर पुलिस सत्यापन करवाएं।

 


Content Writer

Sunita sarangal

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