Cigarette Price: सिगरेट पीने वालों को झटका! अब लंबाई तय करेगी दाम
Sunday, Jan 04, 2026-06:27 PM (IST)
जम्मू डेस्क : अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो आने वाला समय आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने सिगरेट पर टैक्स का तरीका बदल दिया है। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट की कीमत अब उसकी लंबाई और ब्रांड के हिसाब से तय होगी। यह 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
अब सिगरेट जितनी लंबी होगी, उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
छोटी बिना फिल्टर सिगरेट पर करीब ₹2 टैक्स लगेगा,
मिड-साइज पर ₹3.60 से ₹4,
और 75 मिमी से ज्यादा लंबी प्रीमियम सिगरेट पर ₹8.50 या उससे ज्यादा टैक्स लगेगा।
नई एक्साइज ड्यूटी GST के ऊपर अलग से लगेगी। इससे सिगरेट की कुल कीमत का करीब 53% हिस्सा टैक्स होगा। हालांकि कंपेंसेशन सेस हटा दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के पीछे तीन वजहें हैं—
पहली, लोगों को धूम्रपान से दूर करना,
दूसरी, WHO के नियमों के करीब पहुंचना,
और तीसरी, सरकार की आमदनी बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना।
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