J&K: इस जिले में लगा Ban, अगर किया यह काम तो होगी सख्त कार्रवाई

Thursday, Nov 06, 2025-06:30 PM (IST)

पुंछ (धनुज शर्मा): जिला मजिस्ट्रेट पुंछ अशोक कुमार शर्मा (JKAS) ने जिले में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

आदेश में कहा गया है कि शादी-ब्याह और अन्य समारोहों के दौरान लोग अक्सर रात के समय पटाखे फोड़ते हैं, जिससे सुरक्षाबलों और पुलिस को त्वरित प्रतिक्रिया देने में दिक्कत होती है। ऐसे हालात में आतंकी हमले या फायरिंग की स्थिति में भ्रम पैदा हो सकता है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) पुंछ की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि शादी के मौसम में पटाखों के इस्तेमाल से सुरक्षा एजेंसियों को असुविधा हो रही है और संभावित सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा है कि पुंछ जिले की पूरी सीमा में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। साथ ही, प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए ड्रम बजाकर और मीडिया के माध्यम से जानकारी देने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता इस आदेश का पालन करे।

आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या व्यापारी यदि पटाखों की बिक्री या उपयोग करते पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आपात स्थिति को देखते हुए बिना पूर्व सूचना के जारी किया गया है। 

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here


Content Editor

VANSH Sharma

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Related News