Jammu Kashmir में वाहन चालकों के लिए खतरे की घंटी, 3 दिन का अल्टीमेटम जारी
Tuesday, Jul 15, 2025-02:35 PM (IST)

जम्मू डेस्क (तनवीर सिंह) : जम्मू कश्मीर में नए सख्त आदेश जारी हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को अल्टीमेटम जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस का पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि, जम्मू जिले में चलने वाले व्यावसायिक वाहनों (अंतर-जिला व जिला अंतर्गत दोनों) के ड्राइवर और कंडक्टर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बिना उचित यूनिफॉर्म के वाहन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, कई चालक जो यूनिफॉर्म पहनते भी हैं, वे उसे चप्पलों के साथ पहनते हैं, जो अत्यंत खतरनाक है और दुर्घटना की संभावना को बढ़ाता है।
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिला जम्मू में चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित यूनिफॉर्म और जूते पहनकर ही वाहन चलाएं। सभी चालकों और परिचालकों को यह कार्य सुनिश्चित करने के लिए इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से 3 दिन का समय दिया गया है। तय समय सीमा के बाद, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष/चेयरमैन को भी भेजी जा रही है, ताकि इसे विभिन्न परिवहन समूहों में प्रसारित किया जा सके।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here