अमेरिका में छिपे Dr. Ghulam Nabi के खिलाफ कार्रवाई, NIA कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Thursday, May 01, 2025-03:05 PM (IST)

बडगाम :  बडगाम पुलिस ने डॉ. गुलाम नबी फई को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत अपराधी घोषित कर दिया है। डॉ. फई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके थे और वह जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। पुलिस ने कहा कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, बडगाम पुलिस ने माननीय विशेष न्यायाधीश, एनआईए कोर्ट, बडगाम के माध्यम से डॉ. गुलाम नबी फई को अपराधी के रूप में घोषित किया है।

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डॉ. फई, वडवान, बडगाम के निवासी हैं, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में छिपे हुए हैं, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 10, 13 और 39 के तहत पुलिस स्टेशन बडगाम में दर्ज एफआईआर नंबर 46/2020 में शामिल हैं।

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वारंट जारी होने के बावजूद, डॉ. फई लगातार गिरफ्तारी से बचते रहे, कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालते रहे और कानून के तहत जवाबदेही से बचते रहे। गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके लगातार असहयोग और जानबूझकर खुद को छिपाने के प्रयासों के मद्देनजर, बडगाम पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक दलील पेश की। इस याचिका पर कार्रवाई करते हुए, अदालत ने 30 अप्रैल, 2025 को डॉ. फई को घोषित अपराधी घोषित कर दिया।

अदालत ने डॉ. फई को घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर जम्मू-कश्मीर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

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Content Editor

Neetu Bala

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