Pakistan से आतंकी नेटवर्क चलाने वाले अपराधी पर Action, पुलिस ने चिपकाया नोटिस

Friday, May 15, 2026-05:33 PM (IST)

श्रीनगर ( मीर आफताब )  :  आतंकी तंत्र और राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत, सोपोर पुलिस ने आज एक घोषित अपराधी की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। यह अपराधी पुलिस स्टेशन पंजल्ला में E&IMCO एक्ट की धारा 2/3 के तहत दर्ज केस FIR संख्या 02/2008 में शामिल है। घोषित अपराधी की पहचान गुलाम मोहम्मद भट उर्फ ​​हैदर, पुत्र गुलाम मोहि-उद-दीन भट, निवासी रोहामा रफीआबाद के तौर पर हुई है।

जांच से पता चला है कि आरोपी अवैध हथियार और गोला-बारूद का प्रशिक्षण लेने के लिए गैर-कानूनी तरीके से पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर चला गया था और उसका संबंध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से है। वह वर्तमान में पाकिस्तान से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी नेटवर्क के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहा है।

संपत्ति कुर्की की यह कार्रवाई राजस्व विभाग के सहयोग से की गई। इसमें डेंगरुत रोहामा में 06 मरला और रेशिनार रोहामा में 10 मरला ज़मीन शामिल है, जिसकी कीमत लाखों में है।

लगातार प्रयासों के बावजूद आरोपी लंबे समय से कानूनी कार्रवाई से बच रहा था, जिसके चलते माननीय न्यायालय ने उसे CrPC की धारा 88 के तहत 'घोषित अपराधी' घोषित कर दिया था। इसके बाद, माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, राजस्व रिकॉर्ड और स्थानीय जांच के माध्यम से उचित सत्यापन के बाद संपत्ति कुर्की की कार्रवाई पूरी की गई।

यह प्रक्रिया सभी निर्धारित औपचारिकताओं का पालन करते हुए, राजस्व अधिकारियों और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पूरी की गई। यह कार्रवाई सोपोर पुलिस के उन निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य आतंकी तंत्र को खत्म करना, आतंकी नेटवर्क को तोड़ना और राष्ट्र की सुरक्षा व अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल फरार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है।

पुलिस ने आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण (terror financing), आतंकियों को पनाह देने, या किसी भी तरह से आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी और कड़ी कार्रवाई जारी रखने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है।
 

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Content Editor

Neetu Bala

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