Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया Notice, पढ़ें...
Thursday, Aug 14, 2025-12:13 PM (IST)

जम्मू कश्मीर ( मीर आफताब ) : Supreme Court ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं की मांगों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। याचिका में जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग की गई है, जो कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई आगे निर्धारित समय में होगी, और केंद्र सरकार को यथाशीघ्र जवाब दाखिल करना होगा।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए Supreme Court ने कहा कि राज्य का दर्जा देते समय, जमीनी हालात को ध्यान में रखना होगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, "पहलगाम में जो हुआ, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।"
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने चुनावों के बाद राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब स्थिति अजीबो गरीब है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने के लिए 8 हफ़्ते का समय मांगा है।
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