नाबालिग को गाड़ी देने पहले से सावधान, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Monday, Jun 15, 2026-06:46 PM (IST)
श्रीनगर(मीर आफताब): कम उम्र में गाड़ी चलाने की समस्या को रोकने के मकसद से एक अहम फैसला सुनाते हुए, कश्मीर के स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट (ट्रैफिक) की कोर्ट, जिसकी अध्यक्षता शब्बीर अहमद मलिक कर रहे थे, ने एक गाड़ी के रजिस्टर्ड मालिक को दोषी ठहराया, जब एक नाबालिग मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर JK01AT-2978 वाली गाड़ी चलाता हुआ पाया गया।
कोर्ट ने गाड़ी मालिक को मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199-A और सेक्शन 180 के तहत यह देखते हुए दोषी ठहराया कि जब नाबालिगों को मोटर व्हीकल चलाने की इजाज़त दी जाती है तो मालिक कानूनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने कोर्ट के सामने अपना गुनाह मान लिया।
कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199-A के तहत तीन साल की सिंपल जेल और 25,000 के फाइन का प्रपोज़ल दिया। इसके अलावा, आरोपी को सेक्शन 180 के तहत तीन महीने की सिंपल जेल और 1,000 के फाइन की सज़ा सुनाई गई, और दोनों सज़ाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक साल के लिए कैंसल करने का भी आदेश दिया।
हालांकि, आरोपी की साफ-सुथरी हिस्ट्री, पहले कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट न होने और केस के पूरे हालात को देखते हुए कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफ़ ऑफ़ेंडर्स एक्ट का फ़ायदा दिया। जज शब्बीर अहमद मलिक ने दोषी को दो साल के समय तक अच्छा बिहेवियर बनाए रखने के लिए 2 लाख का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि प्रोबेशन की शर्तों का कोई भी उल्लंघन करने पर प्रपोज़्ड सजा लागू होगी।
यह फैसला नाबालिग ड्राइविंग के खिलाफ न्यायपालिका के कड़े रुख को दिखाता है, साथ ही सही मामलों में सुधार के उपायों के बीच संतुलन बनाता है और गाड़ी मालिकों को उनकी कानूनी ज़िम्मेदारियों और जवाबदेही के बारे में एक कड़ा संदेश देता है।
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