Ladakh के LG ने निवासियों और टूरिस्टों के लिए जारी किए सख्त आदेश, न मानने पर होगा जुर्माना

Saturday, Jun 20, 2026-12:51 PM (IST)

जम्मू(एजैंसी): लद्दाख में सार्वजनिक जगहों पर सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल या बिक्री करने और कचरा फैलाने पर अब भारी जुर्माना लगेगा। उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चिन्हित सिंगल-यूज़ प्लास्टिक आइटम पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार अब सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर लगी रोक का उल्लंघन करते पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति या कमर्शियल संस्थान (जैसे होटल/खाने-पीने की जगहें) पर 10 हजार रुपये का पर्यावरण जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि कचरा फैलाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, लेह एयरपोर्ट और लद्दाख में प्रवेश करने वाले प्वाइंट्स पर सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के लिए रैंडम चेकिंग की जाएगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन

यह कदम पर्यावरण संरक्षण मजबूत करने और लद्दाख के नाज़ुक हिमालयी इकोसिस्टम को बचाने की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है। यह इकोसिस्टम खतरनाक सिंगल-यूज प्लास्टिक को बड़े पैमाने पर फेंकने और खुले में कचरा फैलाने (खासकर लोकप्रिय टूरिस्ट जगहों के आसपास) की वजह से चुनौतियों का सामना कर रहा है।

मंजूरी मिले फ्रेमवर्क में सभी चिह्नित सिंगल-यूज प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल, बिक्री, स्टोरेज, स्टॉक करने, वितरण, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई पर सख्ती से रोक लगाई गई है। इनमें प्लास्टिक कटलरी, कप, प्लेट, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग फिल्म, थर्मोकोल डेकोरेशन, प्लास्टिक झंडे, प्लास्टिक स्टिरर और तय मोटाई से कम वाले प्लॉस्टिक बैनर शामिल हैं।

 


Content Writer

Sunita sarangal

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