2019 के Mur/der Case में आया फैसला, शोपियां कोर्ट ने आरोपी को सुनाई कड़ी सजा
Tuesday, Sep 22, 2026-05:07 PM (IST)
शोपियां(मीर आफताब): शोपियां की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को 2019 के एक मर्डर केस में उम्रकैद की सज़ा सुनाई और 1 लाख का जुर्माना लगाया।
शोपियां के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज महमूद अहमद चौधरी ने केस FIR नंबर 19/2019 में फ़ैसला सुनाया। यह केस रणबीर पीनल कोड (RPC) की धाराओं 341, 147, 148, 307, 302, 109, 506 और 34 के तहत दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने इस मामले में बिलाल अहमद सेह पुत्र अब्दुल अहद सेह निवासी उरपोरा नागबल को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद के साथ जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील फ़ारूक़ अहमद शागू ने अभियोजन पक्ष की ओर से केस लड़ा।
यह मामला अप्रैल 2019 का है, जब शोपियां के उरपोरा में एक झगड़े के बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी अद्फार रशीद पर्रा उर्फ कमाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।
फ़ैसला सुनाए जाने के साथ ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है।
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