Jammu Police का सख्त Action, पाकिस्तान रहने वाले आरोपियों की संपत्ति की कुर्क

Tuesday, Apr 28, 2026-03:49 PM (IST)

पुंछ(धनुज): कानून के शासन को लागू करने के उद्देश्य से की गई एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई में पुंछ जिला पुलिस ने आज एक लंबे समय से लंबित आपराधिक मामले के संबंध में घोषित अपराधियों की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। जानकारी के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति में खसरा संख्या 491 के तहत 2 कनाल और 5 मरला जमीन पर बना एक पुराना रिहायशी मकान शामिल है, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 5.5 लाख है। इस संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व आरोपी व्यक्तियों, यानी मुख्ती बी पुत्री अब्दुल अजीज (पत्नी जमान लोन) और अब्दुल अजीज पुत्र अहमद लोन दोनों निवासी चैंबर कनारी, तहसील मंडी, जिला पुंछ के पास है। 

यह कुर्की माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 88 के प्रावधानों के तहत की गई। ये आरोपी पुलिस थाना मंडी में दर्ज FIR संख्या 07/2002 में शामिल हैं, जो 'एग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट (कंट्रोल) ऑर्डिनेंस' (E&IMCO) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत पंजीकृत है। जांच के अनुसार दोनों आरोपी पाकिस्तान/PoJK चले गए थे, जिसके बाद माननीय अदालत ने उन्हें 'घोषित अपराधी' घोषित कर दिया था। पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार और अथक प्रयास किए जाने के बावजूद आरोपी फरार रहे और कानूनी प्रक्रिया से बचते रहे। परिणामस्वरूप, माननीय न्यायालय ने उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए।

इन निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुंछ जिला पुलिस ने राजस्व अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित कर, उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई कानून के शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के प्रति पुंछ पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि जो व्यक्ति न्याय से भागते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। पुलिस फरार अपराधियों और घोषित अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी उपाय करने के अपने संकल्प को दोहराती है, जिससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ होता है।

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Content Writer

Sunita sarangal

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