J&K: नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, अदालत ने पिता को सुनाई कड़ी सजा

Friday, Oct 24, 2025-04:17 PM (IST)

अनंतनाग: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले की एवं सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि आरोपी को अपने जीवन के शेष समय तक जेल में रहना होगा।

यह मामला वर्ष 2022 का है। आरोपी के खिलाफ महिला थाना, अनंतनाग में एफआईआर नंबर 03/2022 दर्ज की गई थी। उस पर धारा 376 और 506 आईपीसी तथा POCSO अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज हुआ था।

अदालत ने कहा कि यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देगा कि बच्चों के साथ होने वाले अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), अनंतनाग को यह राशि जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया। यह फैसला न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना की अदालत ने सुनाया, जबकि मुकदमे की पैरवी लोक अभियोजक अब्दुल रशीद मीर ने की।

POCSO कानून (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू हुआ। अदालत ने कहा कि बच्चों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है, और ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा जरूरी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

 


Content Editor

VANSH Sharma

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Related News