इंश्योरेंस घोटाले में दर्ज एफ.आई.आर. नहीं होगी रद्द : High Court

Thursday, Mar 28, 2024-12:23 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस रजनेश ओस्वाल ने बहुचर्चित हैल्थकेयर इंश्योरेंस पॉलिसी घोटाले में ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस बरोकर लिमिटेड पर दर्ज एफ.आई.आर. को खारिज करने से इंकार कर दिया। उपरोक्त मामले में सी.बी.आई. ने मामला दर्ज किया हुआ है जिसमें जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को बीमा लाभ दिया जाना था।

हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सी.बी.आई. को निर्देश दिए कि मामले की तेजी से जांच कर उसे पूरा किया जाए। सी.बी.आई. ने 19 अप्रैल 2022 को इस संदर्भ में प्रतिवादी नं 1, 3 के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। सी.बी.आई. ने कंपनी को नोटिस जारी किया जिसमें 15 जून 2023 को जारी नोटिस में दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहा गया।

 

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Content Editor

Neetu Bala

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