Kathua में पटाखों को लेकर नए आदेश जारी, जिला मजिस्ट्रेट ने लगा दिया Ban; नियम तोड़ने पर होगा Action
Wednesday, Nov 04, 2026-11:01 AM (IST)
बनी/कठुआ(राकेश): जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने दिवाली से पहले सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटाखों के भंडारण और बिक्री को विनियमित करने हेतु बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कठुआ जिला मुख्यालय सहित जिला के अन्य कस्बों में केवल निर्धारित स्थानों पर अधिकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है जबकि कठुआ जिले में प्रतिबंधित और तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है।
चूंकि, दिवाली का त्योहार 8 नवंबर को पड़ रहा है और यह अनुमान है कि उत्सव के दौरान जनता द्वारा आतिशबाजी और पटाखों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा और पटाखों और अन्य विस्फोटक पदार्थों के भंडारण और बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जा सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश में कहा गया कि ऐसे पदार्थों का अंधाधुंध भंडारण और बिक्री जनता के लिए असुविधा का कारण बन सकती है और जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकती है। जन सुरक्षा और व्यवस्था के हित में पटाखों और विस्फोटक पदार्थों के भंडारण और बिक्री को विनियमित करना उचित और आवश्यक समझा गया है।
आदेश में लिखा गया है कि कठुआ नगर पालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए इस कार्यालय द्वारा तथा कठुआ जिले की नगर पालिका सीमा से बाहर के क्षेत्रों के लिए संबंधित ए.डी.एम., एस.डी.एम., तहसीलदारों द्वारा अधिसूचित स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर आतिशबाजी, पटाखे या विस्फोटक सामग्री का भंडारण या विक्रय नहीं किया जाएगा।
आतिशबाजी, पटाखों की बिक्री के लिए स्टॉल केवल लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा ही उनकी अनुमतियों में उल्लिखित स्थानों पर लगाए जा सकेंगे, और इसके लिए कठुआ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की एकल खिड़की समिति से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा।
किसी भी लाइसेंस प्राप्त परिसर में रखी जा सकने वाली विस्फोटक सामग्री की अधिकतम मात्रा विस्फोटक नियमों की अनुसूची चतुर्थ के उप-मंडल द्वितीय, श्रेणी 7 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।
परिसर में सभी विद्युत फिटिंग सुरक्षित रूप से स्थापित होनी चाहिए और कोई भी तार ढीला नहीं होना चाहिए। उचित प्रकाश व्यवस्था के लिए स्टॉक क्षेत्र के पास कम से कम एक सीएफएल ट्यूब लगाई जानी चाहिए।
18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति, या नशे में धुत या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को विस्फोटक पदार्थों की लोडिंग, अनलोडिंग या परिवहन के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें लाइसेंस प्राप्त परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
विस्फोटक अधिनियम की धारा 6(क) के तहत प्रतिबंधित या नियमों के तहत अनधिकृत किसी भी विस्फोटक पदार्थ का कब्ज़ा या बिक्री नहीं की जाएगी।
गार्लैंड पटाखे और स्टेट बम सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री सख्त वर्जित
ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जिले में चॉकलेट बम, चेन पटाखे (काली पटाखे, खुले पटाखे), धानी पटाखे, डोडोमा, सेवन शॉट्स, रॉकेट बम, गार्लैंड पटाखे और स्टेट बम जैसी उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाली या प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री सख्त वर्जित है। भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित या भारतीय ध्वनि स्तर मानकों के अनुरूप न होने वाले संवेदनशील रासायनिक पदार्थों वाले आयातित पटाखों की बिक्री सख्त वर्जित है।
दिवाली के बाद किसी भी अधिकृत दुकान, परिसर में पटाखों या आतिशबाजी की खुदरा बिक्री नहीं की जाएगी। सभी पटाखों और आतिशबाजी पर एक Price Tag प्रदर्शित किया जाएगा जो वस्तु पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक नहीं होगा। मुद्रित MRP में सभी स्थानीय कर शामिल माने जाएंगे, भले ही उस पर "Additional Local Taxes" लिखा हो।
यदि कोई थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करता है, तो दी गई अनुमति रद्द कर दी जाएगी, स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा और दोषी पर संबंधित कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सलाह के अनुसार, केवल हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 8 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की पर्याप्त सूचना रेडियो और प्रेस के माध्यम से घोषणा द्वारा तथा जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर परिषद/समितियों, प्रशासनिक आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी और तहसीलदार आदि के कार्यालयों द्वारा दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति बी.एन.एस. की धारा 223 के प्रावधान के अनुसार दंडित किया जाएगा।
चूंकि सभी हितधारकों को सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश पूर्व सूचना के आधार पर जारी किया जा रहा है।
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