घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह खबर, Jammu के इस जिले में लगा Curfew
Thursday, Oct 17, 2024-11:25 AM (IST)
साम्बा: साम्बा (Samba) जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आई.बी.) (International Border) से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में रात के समय लोगों की आवाजाही पर मंगलवार देर रात को निषेधाज्ञा (Curfew) लागू कर दी गई।
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जिला मैजिस्ट्रेट (डिप्टी कमिश्नर) (Deputy Commissioner) राजेश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) (Indian Civil Defence Code) की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश (Order) दिया कि कोई भी व्यक्ति या समूह रात 10 बजे से तड़के 5 बजे तक निर्दिष्ट क्षेत्रों (Designated Areas) में नहीं जाएगा। उन्होंने आदेश में कहा कि अगर आवाजाही आवश्यक है तो व्यक्तियों को बी.एस.एफ. (सीमा सुरक्षा बल) (BSF) या पुलिस अधिकारियों (Police Officers) को वैध पहचान पत्र (Valid Identification Card) प्रस्तुत करना होगा।
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उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और जारी होने की तिथि से 60 दिनों तक लागू रहेगा या फिर जब तक कि इसे वापस नहीं ले लिया जाता या फिर रद्द नहीं कर दिया जाता।
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