शराब पीकर हुड़दंग मचाना पड़ा महंगा ! अदालत का फैसला कर देगा हैरान
Friday, Aug 29, 2025-02:33 PM (IST)

जम्मू : शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ नए कानून बी.एन.एस. के तहत अदालत ने सजा सुनाते हुए आरोपी को 3 दिन तक जानीपुर में स्थित शिव मंदिर पलोड़ा में सफाई करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार जानीपुर पुलिस ने आरोपी को पब्लिक प्लेस पर शराब पीकर हल्ला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान संजीव कुमार उर्फ मोनू निवासी पलोड़ा के रूप में की गई है। आरोपी को पुलिस ने माननीय वन मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। आरोपों की संगीनता देखते हुए अदालत ने पुलिस की निगरानी में आरोपी को पलोड़ा में स्थित शिव मंदिर की 3 दिन तक साफ-सफाई करने के निर्देश दिए।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here