Social Media Users को जारी हुई Advisory, भूल कर भी मत करना ये कंटेंट Upload
Saturday, May 03, 2025-07:27 PM (IST)

राजौरी/डोडा ( शिवम बक्शी/पारुल दुबे ) : राजौरी पुलिस ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सोशल मीडिया यूज़र्स को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसा कोई भी सेंसिटिव कंटेंट पोस्ट या शेयर न करें जो कानून के खिलाफ हो।
पुलिस ने बताया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो कानून के अनुसार गलत है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और ऐसा कोई भी पोस्ट या शेयर न करें जिससे कानून का उल्लंघन हो या समाज में अशांति फैले।
पुलिस ने साफ कहा है कि जो भी ऐसा करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी राजौरी पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की गई है, जो कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की निगरानी के हिस्से के तौर पर जारी की गई है।
इसी के चलते जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले की पुलिस ने भी अहम कदम उठाया है। डोडा ज़िले में प्रशासन ने नफरत फैलाने वाले भाषणों, आपत्तिजनक बयानबाज़ी और अफवाहों पर सख्त पाबंदी लगा दी है। यह कदम ज़िले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) डोडा अनिल कुमार ठाकुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
आदेश के मुताबिक:
1. कोई भी व्यक्ति, संस्था या डिजिटल प्लेटफॉर्म सार्वजनिक स्थानों या सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषण या भड़काऊ बयान नहीं दे सकेगा।
2. धर्म या समुदाय के आधार पर नफ़रत फैलाने वाली किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
3. ऐसे कार्यक्रमों की लाइव कवरेज (Live Telecast) की भी अनुमति नहीं होगी, जिससे अफवाह या साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।
4. सार्वजनिक रैलियों, सभाओं या जुलूसों के लिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
5. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए।
ADM डोडा ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश के सख़्त पालन के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश सभी लोगों की जानकारी के लिए अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए प्रसारित किया जाएगा।