1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे नियम... Link नहीं किया तो बंद होंगी कई सुविधाएं
Thursday, Nov 06, 2025-05:12 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर डेस्क : अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपके लिए जरूरी खबर है। अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन नंबर 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। Tax Buddy के अनुसार, अगर आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो गया, तो आप आईटीआर (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाएगा, आपकी तनख्वाह रुक सकती है और आपकी SIP (निवेश योजना) भी असफल हो सकती है। इसके अलावा बैंक भी आपके ट्रांज़ैक्शन और इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं।
इसलिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति पैन को आधार से लिंक करे, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो। आप को बता दें कि अब पैन-आधार लिंक मुफ्त नहीं है
पैन और आधार को लिंक करने के लिए ₹1000 का शुल्क देना होगा। अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो उसे दोबारा सक्रिय (Reactivate) करने में लगभग 30 दिन लग सकते हैं।
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