Toll Plaza के नियमों में बड़ा बदलाव, 15 नवंबर से इन वाहन चालकों को देना होगा दुगुना Tax
Thursday, Nov 13, 2025-06:36 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर डेस्क: अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं, तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने टोल प्लाज़ा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। यह नया नियम हर ड्राइवर और यात्री को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।
सरकार के मुताबिक, अब टोल टैक्स के भुगतान का तरीका ही तय करेगा कि आपको कितना शुल्क देना होगा। अगर आप FASTag से भुगतान करते हैं, तो आपको सामान्य टोल शुल्क देना होगा। लेकिन अगर आपके पास FASTag नहीं है, तो आपको दुगुना टोल देना पड़ेगा। वहीं, अगर आपका FASTag किसी कारण से काम नहीं करता और आप UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करते हैं, तो आपको 1.25 गुना टोल देना होगा।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी टोल का शुल्क ₹200 है, तो:
- FASTag से भुगतान करने पर = ₹200
- FASTag न होने पर = ₹400
- FASTag फेल होकर डिजिटल पेमेंट करने पर = ₹225
सरकार का कहना है कि इस नए नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी, कैश लेनदेन घटेंगे, और डिजिटल इंडिया मिशन को नई रफ़्तार मिलेगी। इसके साथ ही, टोल प्लाज़ा पर लगने वाली लंबी कतारें भी कम होंगी, और यात्रियों को तेज़ व सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।
इसके अलावा, सरकार GPS आधारित टोल सिस्टम लाने की योजना पर भी काम कर रही है। इस सिस्टम के तहत टोल टैक्स वाहन द्वारा तय की गई दूरी के हिसाब से लिया जाएगा यानी जितनी दूरी, उतना टोल।
कुल मिलाकर, 15 नवंबर से लागू होने वाले ये नए नियम यात्रियों के लिए चेतावनी हैं। अगर आपके पास FASTag नहीं है, तो जल्द से जल्द इसे लगवाइए, वरना सफर अब आपकी जेब पर ज़्यादा भारी पड़ सकता है।
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