अगर परिवार का सदस्य आतंकी है तो क्या परिजनों को मिलेगा Passport ?, जानें J&K High Court का बड़ा फैसला

Thursday, Feb 13, 2025-01:55 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर :  यह फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके परिवार के सदस्य के आतंकवाद में शामिल होने के आधार पर पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले का स्वागत प्रमुख राजनीतिक दलों ने किया है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल हैं।

फैसले के अनुसार, पारिवारिक संबंधों के आधार पर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्तियों का मूल्यांकन उनके आचरण के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उनके परिवार के सदस्यों के किये कार्यों के आधार पर।

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इस फैसले का स्वागत करते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण पुष्टि है। उन्होंने कहा कि न्याय निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी के संवैधानिक अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे भेदभाव खत्म करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया। वहीं जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह फैसला निश्चित रूप से सही है।

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Content Editor

Neetu Bala

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