राष्ट्र विरोधी व आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अध्यापक पर सरकार का Action, जारी किए ये आदेश

3/16/2024 10:15:38 AM

जम्मू: राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए सरकारी शिक्षा विभाग के एक अध्यापक को जम्मू-कश्मीर सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। आरोपी की पहचान मंजूर अहमद लावे निवासी कुलगाम के रूप में की गई है। 

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जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के आर्टीकल 311 के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार ने यह आदेश जारी किए। आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राष्ट्र विरोधी व आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था। आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन डी.एच. पौरा और कुलगाम में 2 मामले दर्ज हैं। उस पर आरोप है कि 9 जुलाई 2016 को उसने प्रदर्शन कर रही भीड़ को सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया था।

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गौरतलब है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ द्वारा पुलिस स्टेशन डी.एच. पौरा से गोला बारूद व हथियार लूटने के बाद थाने को आग लगा दी थी। वहीं इसके साथ ही 10 सितंबर 2016 को आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी व सुरक्षा कर्मियों पर पथराव भी किया था। भीड़ में शामिल राष्ट्र विरोधी तत्चों द्वारा गोलीबारी भी की गई थी। जांच में यह पाया गया कि आरोपी को जिस काम के लिए सरकार ने नियुक्त किया था वह उस काम के दायित्व को न निभा कर उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उकसा रहा था। जीरो टॉलरैंस पॉलिसी के तहत आरोपी से उसकी सेवाओं को समाप्त कर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

Sunita sarangal

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